
Aiims Assault Case: हाई कोर्ट से Somnath Bharti को राहत, 2 साल कैद की सजा पर लगी रोक
Zee News
Aiims Assault Case: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है. भारती को लोवर कोर्ट द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को राहत देते हुए एम्स (Aiims) के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए उन्हें सुनाई गई दो साल कारावास की सजा निलंबित कर दी. जस्टिस सुरेश कैत ने भारती की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा. भारती ने खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है. भारती को यहां लोवर कोर्ट द्वारा मंगलवार को फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. उन्होंने हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील में निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किए जाने और याचिका लंबित रहने के दौरान सजा को निलंबित किए जाने की अपील की थी. उन्होंने मामले में दिए गए फैसले पर स्टे लगाने की गुजारिश भी है. इसी केस को लेकर पिछली जनवरी में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से भारती को दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा को मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था.More Related News