
50 % कोटे को लांघे बिना OBC लिस्ट बढ़ाना मुमकिन? BJP ने ढूंढ़ निकाला जीत का मंत्र?
Zee News
जातियों की सूची तो राज्य भी बनाते रहे हैं तो फिर इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी. दरअसल मई महीने में मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह किसी भी समुदाय को OBC सूची में शामिल नहीं किया जा सकता.
नई दिल्लीः राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची बनाने का अधिकार देश की संसद ने बिल के ज़रिए पास कर दिया. अब राज्य सरकारें ओबीसी वर्ग में नई जातियों को शामिल कर सकती हैं. लेकिन इसके साथ ही 50 फीसदी रिजर्वेशन के कोटे को बढ़ाने की मांग भी फिर से उठ खड़ी हुई है. सवाल है कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आरक्षण का कोटा 50 फीसदी से अधिक हो सकता है? संविधान के अंदर इसे लेकर क्या प्रावधान हैं? चार अक्षर का ये शब्द 'आरक्षण' जितना आसान और सरल लगता है इसका सियासी अध्याय उतना ही पेचीदा है. आरक्षण संशोधन बिल के बाद राज्य बना सकेंगे OBC लिस्ट संसद के हंगामेदार सत्र के बीच एक बिल आम सहमति से पास हो गया वो बिल था ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल. इस बिल के कानून बनने से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा. केंद्र सरकार ने कहा कि यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता .More Related News