
3 कृषि कानून रद्द होने के बाद UP में इतने फीसद मंडी शुल्क वसूला जाएगा, महंगाई बढ़ेगी
Zee News
अब राज्यभर में मंडी समिति परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को पहले की तरह डेढ़ फीसद शुल्क देना होगा.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को संसद में विधेयक लाकर रद्द कर दिया है और किसानों की सभी 6 मांगें मानते हुए उन्हें लिखित प्रस्ताव दिया. इसके बाद आज यानी शनिवार से किसानों ने अपने घरों की ओर जाना भी शुरू कर दिया है. सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसान टेंट, पक्के कमरे, टिन शेड हटाने लगे हैं और कुछ जत्थेबंदी तो रवाना भी हो गए हैं.
उधर, नए कृषि कानूनों के रद्द किए जाने की केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए के बाद अब यूपी सरकार ने प्रदेशभर में पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है. अब राज्यभर में मंडी समिति परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को पहले की तरह डेढ़ फीसद शुल्क देना होगा.
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