
हत्या का आरोपी रहा पक्षकार हुआ लापता, सुप्रीम कोर्ट ने जमानती वारंट से किया तलब
Zee News
हत्या के मामले में आरोपी रहे पक्षकार का अता-पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब कर दिया.
नई दिल्ली: राजस्थान के डूंगरगढ़ में वर्ष 2005 में हुई एक युवक की हत्या के मामले के आरोपी रहे कालुराम को सुप्रीम कोर्ट ने 10 हजार जमानती वारंट से तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सूरतगढ़ एसएचओ को इस जमानती वारंट की तामिल कराने की जिम्मेदारी सौपी है.
राजस्थान सरकार की ओर से दायर कि गई विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ये आदेश दिये हैं. राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी कालुराम को दोषमुक्त कर दिया था.
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