
सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को झटका, गिराए जाएंगे 40 मंजिला 2 टॉवर्स; वापस होंगे खरीददारों के पैसे
Zee News
सुपरटेक (Supertech) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है और कंपनी को नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर-16 और 17 को अपने खर्चे पर गिराने होंगे.
नई दिल्ली: सुपरटेक एमेराल्ड केस (Supetech Emerald Court Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर-16 और 17 को अवैध ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और दोनों अवैध टावर्स को गिराने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुपरटेक (Supertech) को ट्विन टॉवर्स को अपने खर्चे पर तीन महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि खरीदारों को पैसे वापस करने का आदेश दिया.More Related News