
सुप्रीम कोर्ट से बिल्डर्स के लिए बुरी खबर, पूरा करना होगा होम बॉयर्स से किया हर वादा; नहीं तो...
Zee News
Supreme Court Fined 60 Lakh Rs on Padmini Infrastructure: इस मामले में नोएडा (Noida) के एक प्रोजेक्ट में बिल्डर पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर (Padmini Infrastructure) ने 18 साल पहले वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, और फायर फाइटिंग सिस्टम के बिना ही प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर दिया था.
नई दिल्ली: देश के करोड़ों होम बॉयर्स (Home Buyers) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत भरी खबर आई है. एक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि अब अधूरे प्रोजेक्ट डिलीवर करने पर बिल्डर्स को मुआवजा देना होगा. कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर्स को बॉयर्स से किया गया हर वायदा पूरा करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बॉयर्स को किये गए वादे के मुताबिक प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे में शिकायत और उसमें मौजूद सुविधाओं (जिनका वादा किया गया था) के बिना फ्लैट डिलीवर करने यानी प्रोजेक्ट के अधूरा होने की स्थिति में बिल्डर्स को RWA को मुआवजा देना होगा.