
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे केंद्र, ये 'वैध या अवैध' हैं
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जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा,'' आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा.''
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वह बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे कि यह वैध या अवैध. मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को कहा,'' आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा.''
मामला 87,000 बिटकॉइन से जुड़ा है
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