
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आया फैसला: शशि थरूर ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कही ये बड़ी बात
Zee News
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अदालत के जरिए आरोपमुक्त किये जाने के बाद बुधवार को कहा कि उनके साथ इंसाफ हुआ है.
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की एक होटल में हुई मौत के मामले में बुधवार को बरी कर दिया. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए यह हुक्म दिया. विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस ने अदालत से भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) समेत विभन्न इल्जामों में आरोप तय करने का आग्रह किया था जबकि थरूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि एसआईटी की जांच राजनीतिक नेता को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त करती है. पाहवा ने मामले में थरूर को आरोपमुक्त करने का आग्रह करते हुए कहा था कि जुर्म साबित करने के लिए उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. फैसले के बाद शशि थरूर ने खुशी जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली में प्रक्रिया ही अक्सर सजा बन जाती है. पुलिस के सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए पाहवा ने पहले अदालत को बताया था कि पुष्कर के परिवार और दोस्तों ने कहा है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी और इस लिए खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है. इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल की कैद का प्रावधान है. पाहवा ने पहले दावा किया था कि पोस्टमॉर्टम और अन्य मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि यह न तो आत्महत्या थी और न ही हत्या. पाहवा ने कहा, “मुझे खुशी है कि आखिरकार सात साल बाद इंसाफ की जीत हुई और उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से सम्मानजनक रूप से मुक्त कर दिया गया.More Related News