
सरकार ने बदले अबॉर्शन के नियम, इन महिलाओं को छह महीने तक गर्भपात कराने की परमीशन
Zee News
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट, 2021 के अनुसार सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं को छह महीने तक गर्भपात कराने की अनुमति दी है.
नई दिल्ली: सरकार ने गर्भपात (Abortion) संबंधी नये नियम जारी किये हैं. इन नियमों के तहत कुछ स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं को मेडिकल एबॉर्शन के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह (पांच महीने से बढ़ाकर छह महीने) कर दिया गया है.
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट, 2021 के अनुसार, स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं में यौन उत्पीड़न, रेप विक्टिम, नाबालिग, ऐसी महिलाएं जिनका प्रेग्नेंसी के दौरान तलाक हो गया हो या विधवा हो गई हों और दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं. नये नियम में मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, भ्रूण में कोई बीमारी हो जिसके कारण महिला या बच्चे की जान को खतरा हो या फिर जन्म लेने के बाद उसमें ऐसी मानसिक या शारीरिक बीमारी होने की आशंका हो जिससे वह गंभीर विकलांगता का शिकार हो सकता है, सरकार द्वारा घोषित मानवीय संकट ग्रस्त क्षेत्र या आपदा या आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है.