
सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऑक्सीजन आवंटन पर दो हफ्ते में पेश करें रिपोर्ट
Zee News
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि दो हफ्ते में ऑक्सीजन आवंटन पर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करें.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 महामारी के बीच सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (Liquid Medical Oxygen) के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक पद्धति तैयार करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की सिफारिशों के आधार पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो हफ्ते में सौंपे. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह की पीठ ने दर्ज किया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त एनटीएफ ने कई बैठकें की हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है. पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा तैयारियों को बढ़ाने और निकट भविष्य और वर्तमान के लिए नीति स्तर पर सिफारिशों का विधिवत पालन किया जाए.More Related News