
सड़कों पर रह रहे हैं 15-20 लाख बच्चे, लागू करें उनके पुनर्वास संबंधी सुझावः SC
Zee News
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति तैयार करने संबंधी सुझाव लागू करने का सोमवार को निर्देश दिया. साथ ही कहा कि ये सुझाव केवल कागजों पर नहीं रहने चाहिए.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति तैयार करने संबंधी सुझाव लागू करने का सोमवार को निर्देश दिया. साथ ही कहा कि ये सुझाव केवल कागजों पर नहीं रहने चाहिए. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि अभी तक सड़क पर रहने वाले केवल 17,914 बच्चों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जबकि उनकी अनुमानित संख्या 15-20 लाख है.
'सुनिश्चित किया जाना चाहिए बच्चों का पुनर्वास' शीर्ष अदालत ने दोहराया कि संबंधित प्राधिकारियों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के वेब पोर्टल पर आवश्यक सामग्री को बिना किसी चूक के अद्यतन करना होगा. न्यायालय ने कहा कि बच्चों को बचाना एक अस्थायी काम नहीं होना चाहिए और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए.