
संकट में फंसे बैंकों के जमाकर्ता 30 नवंबर से निकाल सकेंगे 5 लाख रुपये तक की जमा रकम
Zee News
नया कानून यह सुनिश्चित करता है कि आरबीआई द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए.
नई दिल्लीः सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून को अधिसूचित कर दिया है. इससे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जाएगी. संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पास कर दिया था. इसके जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि आरबीआई द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए. यह राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा. एक सितंबर, 2021 से लागू होगा कानून इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है. इसमें कहा गया है, ‘‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 तय करती है. यानी इसके हिसाब से जमाकर्ताओं के लिये कोष प्राप्त करने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर, 2021 है.More Related News