
लखीमपुर मामले में आप टाल-मटोल कर रहे, इस धारणा को दूर करें; SC की UP सरकार को नसीहत
Zee News
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि मामले के 44 गवाहों में से चार ने धारा 164 (न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने) के तहत अपने बयान दर्ज किए हैं और अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Voilence) में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज करने में हो रही देरी के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने राज्य सरकार को ये धारणा दूर करने के लिए भी कहा कि वह इस मामले में टाल-मटोल कर रही है. चीफ जस्टिस एन.वी. रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा, 'आप मामले में टाल-मटोल कर रहे हैं. कृपया उस धारणा को दूर करें.'
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कोर्ट को बताया कि घटना पर एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर की गई है.