
रेल यात्रियों को लगेगा बड़ा झटका, रात के समय सफर के दौरान नहीं कर पाएंगे यह काम
Zee News
इतना ही नहीं रेलवे में धूम्रपान से संबंधित नियमों को भी सख्त किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ट्रेन में ज्वलनशील चीजों को ले जाना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है.
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने ट्रेन में सफर करने वालों लाखों लोगों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है. दरअसल कुछ ट्रेनों में आग लगने वारदातों के चलते रेलवे फैसला ले सकता है कि अब रात के समय में कोई भी मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएगा. इससे संबंधित जल्द ही दिशानिर्देश जारी हो सकते हैं. हिंदुस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल फोन और अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण के चार्जिंग प्वाइंट्स को रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह फैसला एहतियात तौर पर लिया जाएगा.More Related News