
यूपी के श्रमिकों को 2 लाख का बीमा, 5 लाख तक मुफ्त कैशलेस इलाज, जानिए कैसे उठा सकेंगे लाभ
Zee News
जिस व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 1.8 लाख से कम है वह पंजीयन करा सकता है. इसके अलावा जिस किसान के पास तीन एकड़ से कम जमीन है तो वह भी इस योजना का लाभ उठा सकता है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 156 प्रकार के काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की इस योजना के तहत श्रमिकों का दो लाख का बीमा होने के साथ ही पांच लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है. ई-श्रम पोर्टल के जरिए कोई भी अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं.
ये लोग करा सकता है पंजीयन? जिस व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 1.8 लाख से कम है वह पंजीयन करा सकता है. इसके अलावा जिस किसान के पास तीन एकड़ से कम जमीन है तो वह श्रम विभाग के इस योजना का लाभ उठा सकता है. साथ ही रिक्शा चालक, घर में काम करने वाली दाई, पान का दुकान चलाने वाला, ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग भी पंजीकृत हो सकते हैं.