
मर्जी से मजहब बदलने पर भी लड़की को किया जा रहा था टार्चर, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
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लड़की ने कहा है, “वह बालिग है और उसे किस मजहबी अकीदे पर चलना चाहिए, वह खुद अच्छे से समझ सकती है. मुल्क का संविधान उसे अपना फेथ चुनने और उसपर चलने की आजादी देता है.’’
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने जुमेरात को अपनी मर्जी से मजहब बदलने वाली एक लड़की को यूपी पुलिस, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मीडिया के जरिए परेशान करने के खिलाफ अंतरिम निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस को हुक्म दिया है कि वह उस लड़की के मामले की सुनवाई पूरी होने तक उसे तहफ्फुज फराहम करे. इस ममाले में 5 जुलाई को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट से लगाई संवैधानिक अधिकार बहाल करने की गुहार लड़की की वकील तान्या अग्रवाल ने बताया कि उसकी क्लाइंट डर के मारे लगातार अपने ठिकाने बदल रही है. उसकी जान को खतरा है. उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी जान, निजता, आजादी और खानदान के सुरक्षा की मांग की थी. उसने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि उसे पुलिस, मीडिया या सरकार के किसी भी एजेंसी से पूछताछ किए जाने से राहत दी जाए. लड़की ने कहा है कि वह बालिग है और उसे किस मजहबी अकीदे पर चलना चाहिए, वह खुद अच्छे से समझ सकती है. उसने कहा है कि मुल्क का संविधान उसे अपना फेथ चुनने और उसपर चलने की आजादी देता है, कोर्ट उसके इस आईनी हक को बहाल करे.More Related News