
"भारत के संविधान ने किसी भी धार्मिक किताब पर इस तरह की टिप्पणी की इजाज़त नहीं दी"
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कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान शुरू हो गए हैं.
नई दिल्ली: शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) की कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम सामज में खुशी और इत्मिनान की लहर देखी जा रही है और इस पर अब कई धर्मगुरुओं के बयान भी आने लगे हैं.More Related News