
बहुत जल्द भारत में उड़ता दिखाई देगा DRONE TAXY, ड्रोन परिचालन के नियमों में भारी छूट
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नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा कर पांच कर दिया है और परिचालक से लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों को 72 से घटाकर चार कर परिचालन संबंधी नियमों में राहत दी है.
नई दिल्लीः भारत में अ बवह दिन दूर नहीं हैं जब सड़कों पर दौड़ने वाले ओला और उबर की टैक्सी की तरह आसमान ड्रोन टैक्सी उड़ता हुआ दिखाई दे और लोग अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल करे. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि गुरुवार को घोषित ड्रोन नियमों के तहत आने वाले दिनों में एयर टैक्सी संभव होगी जो सड़कों के बजाय हवाई क्षेत्र में परिचालित होगी. सिंधिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैश्विक स्तर पर हवाई टैक्सी के संबंध में शोध और आविष्कार किए जा रहे हैं और कई स्टार्टअप सामने आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह वक्त अब दूर नहीं है जब आप नई ड्रोन नीति के तहत हवा में टैक्सियां उड़ते देखेंगे. मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है.’’ उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और बीसीएएस (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ’’शत्रु ड्रोन विरोधी तकनीक’’ को जल्दी विकसित और अपनाया जा सके. भारत में ड्रोन परिचालन के नियमों को बनाया गया आसान नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटा कर पांच कर दिया है और परिचालक से लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों को 72 से घटाकर चार कर परिचालन संबंधी नियमों में राहत दी है. ड्रोन नियम, 2021 बुधवार को जारी किए गए. इन नए नियमों ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 का स्थान लिया है जो इस साल 12 मार्च को लागू हुआ था.More Related News