
पुलिस के जवान कृपया ध्यान दें, दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं
Zee News
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं.
नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने कहा है कि पुलिस बल में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है. ये कहकर अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिका दाखिल करने वाले सिपाही के खिलाफ जारी निलम्बन आदेश व आरोप पत्र में भी दखल देने से इंकार कर दिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने अयोध्या जनपद के खंडासा थाने में तैनात रहे सिपाही मोहम्मद फरमान की दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ पारित किया.More Related News