
पीड़िता की थाइज के बीच की गई गलत हरकत भी रेप के समान: केरल हाई कोर्ट
Zee News
आरोपी शख्स के वकील ने कोर्ट से कहा कि उसपर आरोप है कि उसने पीड़िता के थाइज (जांघों) के बीच में पेनिस डाला था और ऐसा कृत्य धारा 375 में बलात्कार की श्रणी में नहीं आता.
नई दिल्ली: रेप से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने कहा है कि अगर आरोपी पीड़िता के थाइज (जांघों) पर भी सेक्सुअल एक्ट करता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के समान ही माना जाएगा. जस्टिस के. विनोद चंद्रण (Justice K Vinod Chandran) और जस्टिस जियाद रहमान ए ए (Justice Ziyad Rahman A A) की बेंच ने यह फैसला साल 2015 के एक रेप मामले में दिया. मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे शख्स ने साल 2015 में 11 साल की अपनी पड़ोसी बच्ची का यौन उत्पीड़न किया था.More Related News