
पत्नी बालिग तो Marital Rape नहीं है 'अपराध', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया निर्णय
Zee News
कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी के खिलाफ 'अप्राकृतिक अपराध' करने के आरोप से बरी करते हुए यह टिप्पणी की. कोर्ट ने यह माना कि इस मामले में आरोपी को IPC की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता
प्रयागराज. वैवाहिक बलात्कार यानी Marital Rape से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता. इसी फैसले के साथ कोर्ट ने आरोपी बरी कर दिया है.
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