
पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: कोर्ट
Zee News
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पत्नी ने अपने पति पर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध (Unnatural Sexual intercourse) बनाने का आरोप लगाया था जिसे उसके पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को रेप नहीं माना है.
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने कानूनी तौर पर पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरूध्द फिजिकल रिलेशन को बलात्कार नहीं माना है. कोर्ट ने ये फैसला राज्य के बेमेतरा जिले के एक मामले की सुनवाई के दौरान की. शिकायतकर्ता पत्नी ने अपने पति पर रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था जिसे उसके पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. एटवोकेट वाय.सी शर्मा ने बताया कि जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध या सेक्स को बलात्कार नहीं माना है. शर्मा ने बताया कि बेमेतरा जिले में पति-पत्नी के बीच विवाह के बाद मनमुटाव चल रहा था. पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी शादी जून 2017 में हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद उसके पति और ससुराल पक्ष ने दहेज के रूप में पैसों की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.More Related News