
नहीं होगी उस जज की स्थायी नियुक्ति, जिन्होंने दिया था स्किन टू स्किन टच का विवादित फैसला
Zee News
शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति गनेडीवाला के इस साल जनवरी में पारित दो फैसलों को 18 नवंबर को खारिज कर दिया था, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कानून के तहत यौन उत्पीड़न प्रावधानों की व्याख्या की गई थी.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश करने से इनकार कर दिया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फैसला दिया था कि 'स्किन टू स्किन टच (त्वचा से त्वचा संपर्क) यौन उत्पीड़न नहीं' है. इस पर काफी विवाद हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले पलट दिए थे शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति गनेडीवाला के इस साल जनवरी में पारित दो फैसलों को 18 नवंबर को खारिज कर दिया था, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कानून के तहत यौन उत्पीड़न प्रावधानों की व्याख्या की गई थी.