
नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में एक साल की सज़ा, जानें पूरा केस
Zee News
नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज के मामले में एक साल की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही सिद्धू पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज के मामले में एक साल की सज़ा सुनाई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाख़िल की गई थी. जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस एस के कॉल की बेंच ने इसके साथ ही सिद्धू पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है.
तीन दशक पुराना केस नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ यह मामला क़रीब तीन दशक से भी अधिक पुराना है. सिद्धू पर आरोप था कि वर्ष 1988 में उन्होने पार्किग विवाद को लेकर गुरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की, पिटाई के चलते बाद में उसकी मौत हो गई. पटियाला के सत्र न्यायालय के जज ने 22 सितंबर, 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को सुबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.