
दिल्ली हाइ कोर्ट ने महिला को दी गर्भपात की अनुमति, 22 सप्ताह की गर्भवती है महिला
Zee News
दिल्ली हाइ कोर्ट ने एक विशेष मामले की सुनवाई करते वक्त 22 सप्ताह की गर्भवती महिला को एबोर्शन करने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अगर बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे कई उपचारों का सामना पड़ेगा.
नई दिल्ली: दिल्ली हाइ कोर्ट ने 22 सप्ताह की गर्भवती एक महिला को गर्भपात (Abortion) करने की अनुमति दी है. दरअसल एक मेडीकल जांच में पता चला कि महिला के भ्रूण में जन्मजात विसंगति (Congenital Anomaly) है. डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के जन्म पर महिला को मनोवैज्ञानिक रूप से कष्ट हो सकता है.
इस मामले पर हाइ कोर्ट की जज रेखा पल्ली ने संज्ञान लिया. दरअसल 31 वर्षीय याचिकाकर्ता की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे के जन्म के बाद उसमें कई प्रकार की शारीरिक अपंगता हो सकती है और इन्हें लेकर कई तरह की सर्जरी की जरूरत होगी जिससे उसका जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होगा. महिला ने जज को बताया कि 2019 में उसे जुड़वां बच्चे होने वाले थे लेकिन कुछ जटिलताओं के कारण बच्चों का जन्म समय से पहले हो गया और शारीरिक विकलांगता के चलते एक बच्चे की मौत हो गई.