दिल्ली वक्फ बोर्ड केस: सुप्रीम कोर्ट ने दो और आरोपियों को दी जमानत
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के दो और आरोपियों को जमानत दे दी है. लंबी समय से जेल में रहने और मुकदमा शुरू होने की संभावना ना होने को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हैदर और नासिर को जमानत दे दी है. दोनों आरोपी नवंबर 2023 से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और इसी वजह से जमानत दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों आरोपी एक हफ्ते के भीतर स्पेशल कोर्ट में पेश होकर जमानत की औपचारिकताएं पूरी करें.
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गौरतलब है कि हैदर और नासिर को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था. इस मामले की शुरुआत सीबीआई की एक एफआईआर और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई शिकायतों से हुई थी.
ईडी ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने करीब 36 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को वैध मनी में बदल दिया. इस राशि का इस्तेमाल कथित तौर पर हैदर, नासिर और अन्य सहयोगियों के जरिए अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया.
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अमानतुल्लाह खान को पहले ही मिली राहत
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज देश में डिफेंस और रेलवे ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनके राजनीतिकरण से बचते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है. ये देश की ताकत हैं. रेलवे का पूरा फोकस गरीब और मिडल क्लास परिवारों पर. एसी और नॉन एसी कोच के रेशियो को मेंटेन किया गया. जब कई सदस्यों की ओर से जनरल कोच की डिमांड आई तो 12 कोच जनरल कोच बनाए जा रहे हैं. हर ट्रेन में जनरल कोच ज्यादा हो, इस पर काम किया जा रहा है.