
दिल्ली की अदालत ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
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अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर सुनवाई करने के बाद बुधवार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया और अदालत को बताया कि कालरा से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह प्रभावशाली व्यक्ति है.
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सांद्रकों को जब्त करने के संबंध में कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया. ये ऑक्सीजन सांद्रक राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा, ‘‘अर्जी खारिज की जाती है.’’More Related News