
दलित लड़की से रेप के आरोपी को नहीं दी सजा, पंचायत ने कहा-'बस इतने पैसे दे दो'
Zee News
थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों पर समझौते के लिए दबाव बनाया था. मामले के जांच अधिकारी जे.पी. सिंह ने कहा, "आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के दबाव में एक सप्ताह पहले गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जहां सरपंच और मुखिया (ग्राम प्रधान) ने आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया. उन्होंने आरोपी को पीड़िता को 70,000 रुपये देने का निर्देश दिया."
पटना: बिहार के सहरसा जिले की एक पंचायत ने एक चौंकाने वाली घटना में दुष्कर्म के एक आरोपी को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 70,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान सरफराज के रूप में हुई है. वह बसनाही थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पखवाड़े पहले आरोपी एक दलित लड़की के यौन शोषण में शामिल था.
पंचायत ने कहा, 70 हजार दे दो थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों पर समझौते के लिए दबाव बनाया था. मामले के जांच अधिकारी जे.पी. सिंह ने कहा, "आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के दबाव में एक सप्ताह पहले गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जहां सरपंच और मुखिया (ग्राम प्रधान) ने आरोपी पर आर्थिक दंड लगाया. उन्होंने आरोपी को पीड़िता को 70,000 रुपये देने का निर्देश दिया."