'तीन साल से कम उम्र के बच्चे को स्कूल में डाला तो...', जानें क्या बोला हाई कोर्ट
Zee News
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो माता-पिता अपने बच्चे को तीन साल का होने से पहले ही प्रीस्कूल में डलवा देते हैं, वे गैर-कानूनी कार्य कर रहे हैं. कानून के हिसाब से पहली कक्षा के बच्चे की उम्र 6 साल होना जरूरी है.
नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में उन माता-पिता को लताड़ लगाई है, जो तीन साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में डलवा देते हैं. हाई कोर्ट ने इसे गैर-कानूनी करार दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि जो माता-पिता अपने बच्चे को तीन साल से पहले ही प्रीस्कूल में जाने को मजबूर करते हैं, वे गैर-कानूनी काम कर रहे हैं.
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