'जरूरत पड़ी तो ताला तोड़कर होगा ज्ञानवापी का सर्वे', अदालत ने खरिज की मुस्लिम पक्ष की मांग
Zee News
ज्ञानवापी सर्वे पर वाराणसी की जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे. 17 मई से पहले सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी.
नई दिल्ली: ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. मुस्लिम पक्ष की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है. कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज करते हुए अदालत ने दोबारा सर्वे करने का आदेश दिया है. मतलब ये साफ हो गया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे. Gyanvapi mosque survey verdict | 2 more lawyers have been appointed as commissioners to accompany the Court commissioner Ajay Mishra for the survey.The Commission to submit report by May 17 before the court: Adv Madan Mohan Yadav, representing Hindu petitioners in court,Varanasi
17 मई से पहले दोबारा होगा सर्वे
Tax-Free State of India: भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार द्वारा व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है. यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है और वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है.