
जज ने आरोपी को महिलाओं के कपड़े इस्त्री करने का दिया आदेश, HC ने जज को डयूटी से रोका
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अदालत ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है.
पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में एक निचली अदालत के न्यायाधीश के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है, जो अपने अनूठे आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उच्च न्यायालय सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जारी एक प्रशासनिक आदेश में अदालत ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है.
छेड़खानी के आरोपी को जमानत देने की रखी थी शर्त निचली अदालत के न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा. बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी अन्य मामलों में इसी तरह के अनूठे आदेश जारी किये थे. इस महीने, उन्होंने अनाज की जमाखोरी करने के दो आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे गरीब परिवारों के बीच मुफ्त में दाल बांटेंगे.