
क्या Live in Relationship में रहने वाली महिला को पेंशन का अधिकार है? मद्रास हाई कोर्ट में उठा सवाल
Zee News
मद्रास हाई कोर्ट (Madras high court) में प्रश्न उठाया गया है कि लिव-इन रिलेशन (Live in relation) में रहने वाली महिला को उस व्यक्ति की मौत के बाद उसके रिटायरमेंट के बाद फायदों का अधिकार है या नहीं.
चेन्नई: क्या किसी व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशन (Live in relation) में रहने वाली महिला को उस व्यक्ति की मौत के बाद उसके रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी फायदों का अधिकार है. मद्रास हाई कोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया है और सिंगल बेंच ने मामले को फैसले के लिए वृहद पीठ को भेजने का फैसला किया है. कुंभकोणम में तमिलनाडु इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन में काम करने वाले एस कलियापेरुमल की शादी सुशीला से हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी को आधिकारिक दस्तावेजों में अपना नॉमिनी घोषित किया था. सुशील कैंसर से पीड़ित थीं तो उन्होंने अपनी बहन मलारकोडि को अपने पति से शादी करने की परमीशन दे दी थी और तीनों एक ही घर में दंपती के तीन बेटों और तीन बेटियों के साथ रह रहे थे.More Related News