
कोरोना होने के 30 दिन के भीतर हुई मौत को माना जाएगा Covid Death, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
Zee News
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविड डेथ के मामले में जवाब तलब किया था और इस पर स्पष्ट रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए थे. अब सरकार ने कोर्ट में एफेडेविट फाइल करके नया सर्कुलर जारी किया है.
नई दिल्ली: कोरोना महामारी ने पूरे देश में तबाही मचाई थी, कई लोगों की मौत इसकी वजह से हुई. हाल ही में इससे जुड़ी बड़ी बात सरकार ने कही है. सरकार ने कहा है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर किसी की मौत हॉस्पिटल या घर में हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी. ये जानकारी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफेडेविट फाइल करके केंद्र सरकार ने दी. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 जून को निर्देश दिया था कि जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हॉस्पिटल या कहीं और भी हुई है, उन्हें कोविड-19 से हुई मौतें मानने का विचार किया जाए. इसके साथ ही सरकार को इस पर स्पष्ट रूपरेखा बनाने का भी निर्देश दिया था. कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने 3 सितंबर को नई गाइडलाइन जारी की. अब सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना की पुष्टि होने के बाद अगर कोई मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाए तो भी टेस्ट के 30 दिनों के भीतर बाहर मौत होने पर कोविड डेथ माना जाएगा.More Related News