
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कैदियों को रिहा करने की दी मंजूरी
Zee News
अदालत ने कहा कि अफसरों से कहा कि वे उन मामलों में बिना सोचे-समझे लोगों को गिरफ्तार ना करे, जिनमें सात साल तक की कारावास की सजा हो सकती है.
नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना के मामलों देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया, जिनकी ज़मानत पिछले साल मार्च में मंजूर की गई थी, ताकि कोरोना महामारी के बीच जेलों में कैदियों की तादाद कम की जा सके. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन कैदियों को पिछले साल पैरोल पर रिहा किया गया था, उन्हें फिर से 90 दिन का फरलो (छुट्टी) दिया जाना चाहिए. ताकि वैश्विक महामारी से निपटा जा सके.More Related News