
केवल तीन तलाक है असंवैधानिक, तलाक अहसन और तलाक हसन की वैधानिकता पर SC के सामने सवाल
Zee News
क्या मुस्लिम समुदाय में तलाक से जुड़े सभी रूप असंवैधानिक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े केवल तलाक-उल-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया था. अब सर्वोच्च अदालत के सामने तलाक अहसन और तलाक हसन की वैधानिकता का सवाल है.
नई दिल्ली: क्या मुस्लिम समुदाय में तलाक से जुड़े सभी रूप असंवैधानिक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक से जुड़े केवल तलाक-उल-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया था. उसके बाद केंद्र ने भी तीन तलाक को लेकर कानून बनाया, लेकिन झारखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें तीन तलाक के एक मामले में पति को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब दूसरे रूप में पहुंचा है. मुस्लिम व्यक्ति ने तीन तलाक से जुड़े एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उसके खिलाफ झारखंड के एक थाने में प्रतिबंधित तीन तलाक से जुड़े कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पहले झारखंड हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.