
कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना
Zee News
शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की. अदालत ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कुरान (Quran) की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. . जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की. दरअसल, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने ये याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना है और धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाला हैं, इसके साथ ही ये आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाला है.More Related News