कुत्ते ने काटा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार जुर्माना, पालतू जानवरों को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने लिए कई अहम फैसले
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नोएडा की सोसायटियों में पालतू जानवरों के बढ़ते हमलों की घटनाओं पर नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है. उसने शनिवार को 207वीं बैठक में इस संबंध में कई अहम फैसले लिए. इसके तहत अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. साथ ही उसे जख्मी शख्स के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा.
अगर आप नोएडा में रहे हैं और आपके पस डॉग है तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आपको डॉग पालना महंगा पड़ सकता है. दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को 207वीं बोर्ड बैठक के दौरान पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई कठोर फैसले लिए हैं. नोएडा में पालतू और आवारा जानवरों द्वारा काटे जाने के मामले लगातार समाने आ रहे हैं. ऐसी घटनाओं को लेकर बाद में कई सोसायटियों में हंगामा देखने को मिला है. ऐसे में प्राधिकरण ने इसको लेकर कई नीतियां बनाई हैं.
पालतू जानवरों के मालिकों को लेकर भी नोएडा प्राधिकरण ने फैसला किया है. प्राधिकरण ने कहा है कि पालतू कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी पशु चालक की होगी. अगर पालतू जानवर के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको लेकर 1 मार्च 2023 से 10 हजार का जुर्माना जानवर के मालिक पर लगाया जाएगा और जख्मी व्यक्ति के इलाज का पूरा खर्च भी वही उठाएगा.
31 जनवरी तक करवा लें अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन
प्राधिकरण ने बताया कि पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब जरूरी है. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय तय किया गया है. अगर पालतू जानवर के मालिक नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो मालिकों पर जुर्माना लगाएगा.
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