
किसान आंदोलन पर SC की टिप्पणी- 'विरोध का हक, लेकिन सड़कें इस तरह से नहीं बंद कर सकते'
Zee News
नोएडा की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर कर हुकूमत को ये निर्देश दिए जाने का मुतालबा किया है कि नोएडा से दिल्ली का रास्ता साफ़ रखा जाए ताकि किसी को आने-जाने में दिक्कत न हो.
नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लाए गए तीन कृषि कानूनों (Agriculture Laws) के खिलाफ लंबे वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है. हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर किसान संगठन धरने पर बैठे हैं जिसकी वजह से कई जगह रोड को बंद या डायवर्ट भी करना पड़ा है. अब इस मामले पर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जल्द इस मुद्दे का समाधान निकालने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी जस्टिस संजय किशन कॉल की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को तय जगह पर विरोध करने का हक है लेकिन वे ट्रैफिक को बंद नहीं कर सकते हैं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और किसान दोनों पक्षों से समाधान खोजने की अपील की है.More Related News