
कार में अकेले बैठने पर भी लगाना होगा मास्क, दिल्ली HC ने कार को पब्लिक प्लेस माना
Zee News
दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा सार्वजनिक जगहों पर चलती गाड़ी से संक्रमण का खतरा रहता है. एक गाड़ी को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा फिर उसमें भले ही एक व्यक्ति सफर क्यों न कर रहा हो.
नई दिल्लीः कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है. हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना होगा. हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. चार याचिकाएं हुईं थीं दायर दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में करीब चार याचिकाएं दायर की गई थी और कार में अकेले मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर घर में बुजुर्ग लोग हों तो अंदर भी मास्क पहना जाना चाहिए.More Related News