ओपन कस्टडी को हिरासत नहीं कहा जा सकता: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि ओपन कस्टडी को अवैध हिरासत में रखना नहीं कहा जा सकता. जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की एकलपीठ ने ये व्यवस्था दी है.
चंडीगढ: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि ओपन कस्टडी को अवैध हिरासत में रखना नहीं कहा जा सकता. जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की एकलपीठ ने ये व्यवस्था दी है.
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