
इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब, HC ने रद्द की छात्राओं का याचिका
Zee News
जनवरी में उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के छह छात्रों के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद एक बड़े संकट में बदल गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई.
बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. स्कूल यूनीफॉर्म का निर्धारण संवैधानिक है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते. Karnataka High Court dismisses various petitions challenging a ban on Hijab in education institutions
याचिका हुई खारिज कोर्ट ने छात्रों की ओर से दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. फैसले के बारे में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है. इससे पहले एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी और शिवमोग्गा जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई थी. — ANI (@ANI)