
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद गिराने के मामले पर आदेश सुरक्षित रखा, जानिए पूरा मामला
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सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जयदीप माथुर ने कहा कि अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना हुक्म महफूज रख लिया है.
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की उस रिट याचिका पर अपना हुक्म महफूज रख लिया है, जिसमें बाराबंकी जिले में राम स्नेही घाट तहसील पर एक मस्जिद को गिराए जाने को चुनौती दी गई थी. जिला प्रशासन ने 17 मई को मस्जिद को "अवैध ढांचा" बताते हुए ढहा दिया था. सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जयदीप माथुर ने कहा कि अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना हुक्म महफूज रख लिया है. माथुर ने कहा, "अदालत ने इशारा दिया कि वह इस मुद्दे पर सरकार से तफसीली जवाब मांगेगी. हम हुक्म का इंतजार कर रहे हैं."More Related News