
'इंडिया' गठबंधन नाम क्यों रखा? दिल्ली HC ने दिया विपक्ष को वक्त, जवाब दें
Zee News
कोर्ट ने सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की. याचिका दायर करने वाले गिरीश भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में संपर्क किया था और 26 राजनीतिक दलों द्वारा संक्षिप्त नाम ‘इंडिया’ के इस्तेमाल और इसके साथ राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर भी रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी गठबंधन को उस याचिका पर जवाब देने का वक्त दिया जिसमें 'इंडिया' नाम रोकने का अनुरोध किया गया था. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को भी जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. दरअसल इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी दल ‘इंडिया’ संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल कर ‘हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ’ उठा रहे हैं.
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