
आयकर विभाग ने PFI के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा खत्म किया, कड़े एक्शन लेने में मिलेगी मदद
Zee News
पीएफआई के ऊपर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अन्य जिलों में सीएए-एनआरसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे.
लखनऊ: आयकर विभाग ने इस्लामिक संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को दी गई कर छूट को वापस ले लिया है. विभाग ने पाया कि पीएफआई की गतिविधियां कानूनी रूप से अधिसूचित परमार्थ संगठनों (Charitable Organizations) की तरह नहीं हैं. इस संगठन की गतिविधियां सही नहीं हैं. आयकर विभाग ने हाल में पीएफआई को आयकर कानून, 1961 की धारा 12एए (3) के तहत दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया था. पीएफआई को यह पंजीकरण अगस्त, 2012 में मिला था. जारी आदेश में कहा गया है कि पीएफआई को दिया गया कर लाभ आकलन वर्ष 2016-17 से रद्द किया जा रहा है/वापस लिया जा रहा है.More Related News