
आपको 'लस्सी चाहिए और मलाई भी', बकाया ना चुकाने वाले आम्रपाली के होमबायर्स को SC की फटकार
Zee News
Supreme Court on Amrapali Amrapali Homebuyers:सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के उन घर खरीदारों को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने अपने फ्लैट का बकाया नहीं चुकाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह बकाया नहीं चुकाते हैं तो उनका फ्लैट रद्द हो सकता है.
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने संकट में फंसे आम्रपाली ग्रुप के प्रॉजेक्ट्स में घर खरीदने वाले उन ग्राहकों (Amrapali Homebuyers) को फटकार लगाई है जो पजेशन तो फौरन चाहते हैं, लेकिन अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इन प्रॉजेक्ट्स से जुड़े होम बायर्स को अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वे बकाया दें नहीं तो अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा. कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वक्त पर घर का कब्जा दिलाने की मांग की गई थी. घर खरीदते समय तय हुए पेमेंट प्लान के मुताबिक बकाया जमा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा, 'घर के खरीदार लस्सी चाहते हैं और मलाई भी. वे फ्लैट चाहते हैं, लेकिन पैसा भी नहीं देना चाहते. वे चाहते हैं कि NBCC फ्लैट का निर्माण कराने के बाद उन्हें सौंप दे.'More Related News