आजम खान को बड़ा झटका, सदस्यता रद्द करने के खिलाफ याचिका भी हुई खारिज
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खां की याचिका खारिज करते हुए उन्हें एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को बरकरार रखा है.
बरेली. उत्तर प्रदेश के रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां को एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खां की याचिका खारिज करते हुए उन्हें एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को बरकरार रखा है.
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रामपुर जिला एवं सत्र अदालत को आजम खां की अपील पर आज फैसला करने के निर्देश दिए थे. चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया था कि वह रामपुर सदर सीट के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करे. इस पर आयोग ने अगले आदेश तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी.
बिहार में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने शनिवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार सियासी हमला बोला. राजद नेता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 'थका हुआ मुख्यमंत्री' बताए जाने पर सदा ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने ही तेजस्वी यादव को दो बार डिप्टी सीएम बनाया, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए.