
आगरा जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने को हराम बताने के आरोप में शहर मुफ्ती पर FIR दर्ज
Zee News
शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 3, आईपीसी की धारा 153b, 505, 505 (1)(b) और 508 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
आगरा: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की जामा मजिस्द (Shahi Jama Masjid Agra) में तिरंगा फहराने को हराम बताने वाले शहर मुफ्ती खुबैब रूमी के खिलाफ मंटोला थाने में एफआइआर दर्ज कर ली गई है. लोकल इस्लामियां कमेटी के अध्यक्ष असलम कुरैशी की तहरीर पर शहर मुफ्ती के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है. असलम कुरैशी ने मुफ्ती से अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा के लिए मंटोला थाने से एक गनर भी दिया गया है.More Related News