
असम में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA कानून, फिर से हुआ 'अशांत क्षेत्र' घोषित हुआ राज्य
Zee News
असम में 1990 से ही ये कानून लागू है. हर 6 महीने बाद राज्य सरकार इसको बढ़ा देती है. वहां के सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इसको हटाने की मांग करते रहे हैं.
नई दिल्ली: असम सरकार (Assam government) ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 Armed Forces (Special Powers) Act को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. बीते शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि AFSPA की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त, 2021 से छह महीने तक पूरे असम राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है. असम में नवंबर 1990 में AFSPA लगाया गया था और तभी से राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद हर छह महीने पर इसे बढ़ाया जाता रहा है. बयान में राज्य में AFSPA बढ़ाने का कोई कारण नहीं बताया गया है. हालांकि जानकारों का मानना है कि राज्य के कई इलाकों में में हत्या, लूट और फिरौती के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इसके अलावा इसके पीछे हाल ही में हुए असम के दीमा हसाओ जिले में संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा पांच लोगों की हत्या की घटना भी बताया जा रहा है. जिसमें आतंकवादियों ने पांच लोगों की हत्या कर दी थी और कई ट्रकों को आग लगा दी थी. इससे पहले 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने के लिए राज्य में AFSPA लगाया गया था. तब असम के राज्यपाल जगदीश मुखी (Governor Jagdish Mukhi) ने पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था.More Related News