
अब NDA एग्जाम में लड़ियां भी होंगी शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
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जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा की तरफ से दायर एक रिट अर्जी में अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए के एग्जाम में बैठने की इजाज़त देने की गुज़ारिश की गई थी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में एंट्री के लिए एग्जाम में बैठने का हुक्म दिया है. अगला इम्तिहान 5 सितंबर को तय है. एग्जाम के लिए एंट्री वगैरह अदालत के आखिरी आदेशों के मुताबिक होगी. वहीं. सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए मवाके की मुखालिफत करने के लिए फौज को सख्त फटकार लगाई है और हुक्म दिया है कि वह महिलाओं के प्रति अपना रवैया बलदे. अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को झिड़कते हुए कहा कि जब बात मुल्क की सेना में महिलाओं और पुरूषों को बराबर मौक़े मिलने की आती है तो ये माइंडसेट प्रॉब्लम आ जाती है. अदालत ने चेताया कि अच्छा होगा कि वह इसे बदल ले. कोर्ट ने कहा कि सरकार उन्हें आदेश पास करने के लिए मजबूर न करे.More Related News