
अब सायरन-हूटर बजाने वालों की खैर नहीं, CM योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
Zee News
सीएम योगी ने कहा कि जो लोग नियम विरुद्ध सायरन और हूटर बजाते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाए.
लखनऊ: लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके गाड़ियों के सायरन और हूटर बजाने वालों की अब खैर नहीं हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. गुरुवार को कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम-09 के साथ हुई बैठक में सीएम ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग नियम विरुद्ध सायरन और हूटर बजाते हैं, उनकी गाड़ियों का चालान किया जाए. ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं. इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
कौन बजा सकता है सायरन और हूटर? नियमों के मुताबिक, हूटर-सायरन का प्रयोग फायर ब्रिगेड वाहन और एंबुलेंस ही कर सकते हैं. हालांकि, इन्हें भी हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है. एंबुलेंस में गंभीर मरीज होने पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा कहीं आग लगने की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर बजाया जा सकता है.